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SEBI ने ‘बाजार मानदंडों का उल्लंघन’ करने के लिए Reliance Securities पर 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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रिलायंस सिक्योरिटीज पर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। रिलायंस सिक्योरिटीज पर “बाजार मानदंडों” और स्टॉक ब्रोकर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इस आरोप के बाद 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस सिक्योरिटीज के खिलाफ नौ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 
 
बाजार नियामक सेबी ने यह आदेश नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड (आरएसएल) के अधिकृत व्यक्तियों के खातों, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की साइट पर की गई जांच के बाद आया है। 
 
यह निरीक्षण यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या स्टॉक ब्रोकर नियमों, एनएसईआईएल कैपिटल मार्केट (सीएम) विनियमों और एनएसई फ्यूचर एंड ऑप्शंस (एफओ) ट्रेडिंग मानदंडों के प्रावधानों के संबंध में आरएसएल द्वारा अपेक्षित तरीके से इनका रखरखाव किया जा रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह निरीक्षण अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए किया गया था। निरीक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, सेबी ने 23 अगस्त, 2024 को आरएसएल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने अपने 47-पृष्ठ के आदेश में आरएसएल और उसके अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए “कई उल्लंघन” पाए, जिनमें क्लाइंट ऑर्डर प्लेसमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त प्रणालियों का रखरखाव न करना, टर्मिनल स्थानों में विसंगतियां और अन्य ब्रोकरों के साथ साझा कार्यालयों में पृथक्करण की कमी शामिल है।
 
निरीक्षण में यह भी पाया गया कि आरएसएल अपने एपी अर्थात् जितेन्द्र कंबाद और नैतिक शाह से जुड़े ऑफलाइन ग्राहकों के लिए आवश्यक ऑर्डर प्लेसमेंट रिकॉर्ड बनाए रखने में कथित रूप से विफल रही। सेबी ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनधिकृत व्यापार को रोकने के लिए ब्रोकरों को ग्राहक के ऑर्डर के सत्यापन योग्य साक्ष्य को बनाए रखने का निर्देश दिया है।
 
रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड ने चूक स्वीकार की
आदेश में कहा गया है कि रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड ने चूक की बात स्वीकार की है, लेकिन कहा है कि सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, जिनमें गैर-अनुमोदित उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित टर्मिनलों को निष्क्रिय करना भी शामिल है। सेबी ने “इन टर्मिनलों को संचालित करने वाले अनधिकृत व्यक्तियों” को चिन्हित किया, जो टर्मिनलों को केवल अनुमोदित उपयोगकर्ताओं द्वारा ही संचालित किए जाने संबंधी मानदंडों का उल्लंघन है।
 
निरीक्षण में आरएसएल के अधिकृत व्यक्तियों के कार्यालयों में अपर्याप्त पृथक्करण का भी खुलासा हुआ। पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार नियामक ने पाया कि कुछ स्थानों पर आरएसएल के प्राधिकृत व्यक्ति अन्य ब्रोकरों के प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ परिसर और बुनियादी ढांचे को साझा करते पाए गए, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ। नियामक ने कहा कि उचित पर्यवेक्षण के अभाव में एपी को अनधिकृत गतिविधियों में संलग्न होने का मौका मिल गया, जिसमें गैर-ब्रोकिंग उद्देश्यों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करना भी शामिल है।
 
रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड ने तर्क दिया कि “कुछ विसंगतियां अनजाने में हुई थीं”। इसने प्रस्तुत किया कि इसने सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जैसे कि अस्वीकृत टर्मिनलों को निष्क्रिय करना और आंतरिक नियंत्रण बढ़ाना। हालांकि, नियामक ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि “ब्रोकरों को हर समय अनुपालन बनाए रखना आवश्यक है, और निरीक्षण के बाद सुधारात्मक उपाय पिछले उल्लंघनों को नकार नहीं सकते हैं।” इन गतिविधियों में लिप्त होकर रिलायंस सिक्योरिटीज ने एनएसईएल सीएम विनियमों, स्टॉक ब्रोकर्स और एनएसईएल एफओ मानदंडों का उल्लंघन किया है।



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