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court upholds kerala high court verdict on trai orders in tariff case

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Supreme Court

प्रतिरूप फोटो

ANI

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दूरसंचार शुल्क आदेशों को चुनौती देने वाली अपील को उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि ऐसे मामलों को दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट में सुलझाना चाहिए।

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दूरसंचार शुल्क आदेशों को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि ऐसे मामलों को दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट में सुलझाना चाहिए। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने ट्राई द्वारा जारी दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

अदालत ने कहा था कि आईबीडीएफ को टैरिफ आदेशों की समीक्षा के लिए टीडीसैट (दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण) से संपर्क करना चाहिए था। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, नियमों के तहत टैरिफ आदेशों को टीडीसैट के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नियमों को चुनौती देने के लिए बाद में ट्राई अधिनियम की धारा 18 के तहत वैधानिक अपील के जरिये इस न्यायालय में अपील की जा सकती है।

आईबीडीएफ ने अपनी याचिका में बीएसएनएल बनाम ट्राई मामले में शीर्ष न्यायालय के 2014 के फैसले का हवाला दिया और कहा कि इसने ट्राई नियमों की समीक्षा करने के टीडीसैट के अधिकार को सीमित कर दिया है, जिससे अधिकार क्षेत्र के बारे में अस्पष्टता पैदा हो गई है। पीठ ने दलील को स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि आईबीडीएफ शुल्क संबंधी विवादों के लिए टीडीसैट से संपर्क कर सकता है और बाद में यदि आवश्यक हो तो वैधानिक उपाय अपना सकता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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Tata ने Starbucks के भारत से बाहर निकलने की खबरों पर की टिप्पणी, जानें क्या है सच्चाई

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टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के स्टारबक्स को लेकर खबर है कि वो भारतीय बाजार से निकलने की तैयारी में है। हालांकि अब टाटा ने इसका खंडन कर दिया है। टाटा ने कहा हि भारत से स्टारबक्स को बाहर निकालने की खबरें निराधार है। टाटा ने इन सभी अटकलों का खंडन किया है।
 
टाटा का ये बयान मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया कि कॉफी चेन “उच्च परिचालन लागत” और “कम लाभ” के कारण भारत में आउटलेट्स को बंद कर सकती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बीएसई लिमिटेड और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को संबोधित एक पत्र में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने गुरुवार को इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।
 
बता दें कि स्टारबक्स ने अक्टूबर 2012 में स्टारबक्स कॉफी कंपनी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। पत्र का शीर्षक था, “उच्च लागत, खराब स्वाद और बढ़ते घाटे के कारण स्टारबक्स भारत से बाहर निकल जाएगा – शीर्षक वाले समाचार लेख पर स्पष्टीकरण।”टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा जारी बयान में कहा गया है: “प्रिय महोदय/महोदया, यह समाचार लेख के संदर्भ में है जिसका शीर्षक है – ‘उच्च लागत, खराब स्वाद और बढ़ते घाटे के कारण स्टारबक्स भारत से बाहर निकलेगा।’ कंपनी यह बताना चाहती है कि उक्त लेख में दी गई जानकारी निराधार है।”
 
पत्र में आगे कहा गया है: “हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उपरोक्त को रिकॉर्ड पर लें और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), 2015 के विनियमन 30(11) के तहत अनुपालन पर ध्यान दें।” इससे पहले, 16 दिसंबर, 2024 को, रॉयटर्स ने बताया कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में ग्राहकों की संख्या में गिरावट के कारण अल्पावधि में स्टारबक्स स्टोर खोलने की अपनी योजनाओं को “कैलिब्रेट” करेगी। टाटा कंज्यूमर के सीईओ सुनील डिसूजा ने रॉयटर्स को बताया, “हम अल्पावधि के लिए तैयारी करेंगे… निकट भविष्य में दबाव रहेगा।” उन्होंने कहा कि टाटा स्टारबक्स संयुक्त उद्यम 2028 के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है।



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GST Council ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर कटौती का फैसला टाला, मिली राहत

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जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि कुछ और तकनीकी परेशानियों को दूर करने की जरुरत है। आने वाले समय में विचार-विमर्श के लिए जीओएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर में कटौती के फैसले को स्थगित कर दिया है। 
 
अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर में कटौती के फैसले को स्थगित हुआ है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए मंत्री समूह की एक और बैठक की जरुरत है। सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, “कुछ सदस्यों ने कहा कि अधिक चर्चा की आवश्यकता है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे।”
 
चौधरी की अध्यक्षता में परिषद द्वारा गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।
 
इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव है। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा।



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मुद्रास्फीति-वृद्धि का संतुलन बहाल करना हो प्राथमिकता: एमपीसी बैठक में Shaktikanta Das

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मुंबई । मौद्रिक नीति की प्राथमिकता मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन को बहाल करने की होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर शक्तिकान्त दास ने इस महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में यह बात कही थी। ब्याज दर निर्धारण करने वाली एमपीसी में दास के अलावा तीन अन्य सदस्यों ने भी रेपो दर को 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने के पक्ष में मतदान किया था। दूसरी ओर शेष दो सदस्यों ने दर में कटौती का पक्ष लिया था।
आरबीआई ने दिसंबर की अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा था लेकिन नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कटौती की थी। आरबीआई ने शुक्रवार को दिसंबर की शुरुआत में हुई एमपीसी बैठक का ब्योरा जारी किया। इस ब्योरे के मुताबिक, दास ने बैठक में कहा, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर नीतिगत प्राथमिकता मुद्रास्फीति-वृद्धि के संतुलन को बहाल करने पर होनी चाहिए। अब बुनियादी जरूरत मुद्रास्फीति को कम करने की है। दास के नेतृत्व में एमपीसी की यह आखिरी बैठक थी।
आरबीआई गवर्नर के तौर पर दास का छह साल का विस्तारित कार्यकाल इस बैठक के कुछ दिन बाद ही पूरा हुआ था। उनकी जगह संजय मल्होत्रा ​​को आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया है, जो फरवरी में अपनी पहली एमपीसी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एमपीसी बैठक के ब्योरे के मुताबिक, दास ने कहा कि मुद्रास्फीति और वृद्धि की की बारीकी से निगरानी करते हुए मुद्रास्फीति में गिरावट की व्यापक दिशा में अब तक हासिल लाभों को बचाकर रखने की जरूरत है।
दास के साथ ही सौगत भट्टाचार्य, राजीव रंजन (कार्यकारी निदेशक, आरबीआई) और माइकल देवव्रत पात्रा (डिप्टी गवर्नर, आरबीआई) ने भी ब्याज दर पर यथास्थिति के लिए मतदान किया था। हालांकि समिति के बाहरी सदस्य नागेश कुमार और राम सिंह रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती के पक्ष में थे। नागेश कुमार ने बैठक में कहा कि मौसमी कारणों से मुद्रास्फीति में सुधार हो सकता है, इसलिए अगर दर में कटौती की जाए, तो मुद्रास्फीति की स्थिति को खराब किए बिना आर्थिक वृद्धि को बहाल करने में मदद मिलेगी।



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